नई दिल्ली। कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन 2.0 के बीच लोगों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को कुछ राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना में बताया है कि स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियों के नवीनिकरण (रिन्यूअल) की तारीखें 25 मार्च से 3 मई के बीच थीं, जिसे अब बढ़ाकर 15 मई, 2020 कर दिया गया है।
वित मंत्रालय ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। दरअसल पुरानी अधिसूचना के मुताबिक लॉकडाउन पार्ट वन में इस छूट को 25 मार्च से 14 अप्रैल तक की अनुमति दी गई थी, जिसमें पॉलिसी धारकों को 21 अप्रैल तक प्रीमियम बकाया का भुगतान करने की छूट दी गई थी। लेकिन, लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ने से अब पॅालिसी धारक अपने बकाया प्रीमियम का भुगतान लॉकडाउन खत्म होने पर 15 मई तक कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य बीमा के मामलों में पॉलिसी धारक को आमतौर पर बीमा कंपनियां नवीनिकरण प्रीमियम का भुगतान करने के लिए एक महीने का वक्त देती है। इस अवधि में प्रीमियम का भुगतान करके पॉलिसी को फिर नया किया जा सकता है। लेकिन उस समय पॉलिसीधारक कवर नहीं होते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के मामले में अगर पॉलिसी धारक इसे समय रहते नवीनिकरण नहीं करा पाता है तो उसे कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है।