व्यापार/अर्थव्यवस्था

मोटर और हेल्‍थ बीमा पॉलिसी धारक 21 अप्रैल तक कर सकेंगे प्रीमियम भुगतान

 

नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को उनके बीमा का नवीकरण और प्रीमियम को टालने की अनुमति सरकार ने दे दी है।

वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान के थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम को स्थगित करने की अनुमति दी है। पॉलिसी के नवीकरण के लिए इसे 21 अपैल को या इससे पहले बिना किसी पेनल्टी के जमा कराना होगा। इसकी जानकारी मंत्रालय ने  ट्वीट करके दी है।

वित्तीय सेवा विभाग ने एक अप्रैल को जारी अपने नोटिफिकेशन में यह बात कही है। सरकार ने पेमेंट में रियायत का यह समान विकल्प उन स्वास्थ्य बीमा धारकों को भी दिया है, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान नवीकरण प्रीमियम को जमा कराना है। दरअसल विलंब से जमा कराया गया ये भुगतान वैधानिक मोटर व्हीकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर की पॉलिसी की नवीकरण के लिए है, जो पॉलिसी की निरंतरता को  सुनिश्चित करेगा।

उल्‍लेखनीय है कि सरकार ने यह राहत लॉकडाउन की अवधि में लोगों की कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी है। गौरतलब है कि देशभर में 25 मार्च से ही 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने यह लॉकडाउन लागू किया है। इससे पहले आरबीआई ने ईएमआई के भुगतान में तीन महीने तक रियायत देने की घोषणा की थी।

 

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